हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

रांची। अपर न्यायायुक्त एस बिरुआ की अदालत ने सोमवार को प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या करने के दोषी संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। हत्या का यह मामला वर्ष 2019 का है।
बताया जाता है कि आरोपित संजीव और मृतका के बीच प्रेम प्रसंग था। लेकिन आरोपित संजीव किसी दूसरे महिला से विवाह रचाने जा रहा था। जबकि उसकी प्रेमिका उसपर शादी के लिए दबाव पर बना रही थी। रास्ते से हटाने के लिए संजीव ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसका शव मधुपुर रेलवे ट्रैक पर फेक दिया था।

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